(रिपोर्ट -कमल जगाती) :उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क में जिप्सी संचालन के नए पंजीकरण को लेकर दायर जनहित याचिका पर गंभीर रुख अपनाते हुए पार्क प्रशासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नए जिप्सी संचालकों के पंजीकरण में किन मानकों (Criteria) को अपनाया गया है? खंडपीठ ने 10 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचियों का आरोप—स्थानीय परमिट धारकों को लॉटरी प्रक्रिया से बाहर किया गया












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