देहरादून: महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया है।
महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर स्टे दिया गया है।
आपको बता दें कि हाई कोर्ट में वकीलों की लचर पैरवी के चलते हाईकोर्ट में महिलाओं के आरक्षण पर रोक लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे देते हुए महिलाओं को राहत दी है।
Discussion about this post