देहरादून में किराये को लेकर विवाद के बाद महिला अधिकारी ने अपहरण की कोशिश का लगाया आरोप, डालनवाला पुलिस ने BNS की पांच धाराओं में दर्ज किया मुकदमा
देहरादून। राजधानी देहरादून में एक महिला न्यायिक अधिकारी ने रैपिडो चालक पर अभद्रता करने, धमकी देने और अपहरण की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के अनुसार, राइड के दौरान चालक ने तय किराये से दोगुनी रकम मांगी। विरोध करने पर चालक कथित तौर पर महिला अधिकारी को सुनसान और अंधेरी गली में ले गया। महिला अधिकारी की शिकायत पर डालनवाला थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की पांच धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया है।
जजेज कॉलोनी से सौड़ा सरोली जाने के लिए बुक की थी राइड
शिकायत के मुताबिक, घटना 21 अक्टूबर 2026 की शाम करीब 6:11 बजे की है। महिला न्यायिक अधिकारी अंजली बेंजवाल ने बलबीर रोड स्थित जजेज कॉलोनी के अपने आवास से मालदेवता के पास सौड़ा सरोली जाने के लिए रैपिडो राइड बुक की थी। बुकिंग स्वीकार होने के बाद चालक वाहन संख्या UK 07TB/7073 लेकर पहुंचा।
महिला अधिकारी के वाहन में बैठने और ओटीपी देने के बाद राइड शुरू हुई। आरोप है कि कुछ दूरी तय करने के बाद चालक ने करीब नौ किलोमीटर की दूरी का हवाला देते हुए निर्धारित किराये से दोगुनी रकम की मांग की। महिला अधिकारी ने इसका विरोध करते हुए बुकिंग के समय तय किराये के अनुसार भुगतान करने की बात कही।
किराये पर विवाद के बाद सुनसान गली में ले जाने का आरोप
महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि किराये को लेकर विवाद होने के बाद चालक उन्हें तय रास्ते से अलग एक सुनसान और अंधेरी गली में ले गया। शिकायत के अनुसार, गली आगे से बंद थी। चालक की गतिविधियों से आशंकित होकर महिला अधिकारी ने अपने कोर्ट मोहर्रिर रविंद्र को फोन किया और उन्हें स्थिति की जानकारी दी।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि चालक ने महिला अधिकारी को धमकाया और पुलिस में अपनी जान-पहचान होने की बात कहकर धौंस दिखाई। महिला अधिकारी ने रैपिडो से भी संपर्क कर चालक के व्यवहार और अतिरिक्त किराया मांगने की शिकायत करने का दावा किया है।
बंद गली से लौटते समय धमकाने का आरोप
प्राथमिकी के अनुसार, गली बंद होने का पता चलने पर चालक वाहन वापस लेकर बाहर की ओर आया। महिला अधिकारी का आरोप है कि इस दौरान भी उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की गई। बाद में वाहन जजेज कॉलोनी के गेट के बाहर पहुंचा, जहां चालक ने राइड कैंसिल कर दी।
महिला अधिकारी ने पूरे घटनाक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताते हुए अपहरण की कोशिश का आरोप लगाया है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही हो सकेगी।
जजेज कॉलोनी के गेट पर सुरक्षा गार्ड से बहस का आरोप
शिकायत के मुताबिक, जजेज कॉलोनी के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने चालक से सवाल किया कि वह महिला अधिकारी को सुनसान और अंधेरी गली में क्यों ले गया था। आरोप है कि इस पर चालक ने गार्ड से बहस की और हंगामा करने लगा। महिला अधिकारी के अनुसार, चालक करीब आधे घंटे तक वहां मौजूद रहा और पुलिस में अपनी पहचान होने की बात कहता रहा।
इसी दौरान कोर्ट मोहर्रिर ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत में बताया गया है कि सूचना मिलने के बाद चीता पुलिस मौके पर पहुंची और महिला अधिकारी को थाने ले गई।
BNS की पांच धाराओं में मुकदमा दर्ज
महिला न्यायिक अधिकारी की लिखित शिकायत के आधार पर डालनवाला थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की पांच धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है। इनमें धारा 115(2), 127(2), 308(3), 351(2) और 352 शामिल हैं।
महिला अधिकारी ने शिकायत में यह आशंका भी जताई है कि चालक उनके घर का पता जान चुका है, जिससे भविष्य में किसी अप्रिय घटना का खतरा हो सकता है। उन्होंने पुलिस से उचित कानूनी कार्रवाई करने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में लिया है। मामले में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध होना अभी बाकी है।














