अनुशासनहीनता के आरोप में जनपद पौड़ी के स्कूल में कार्यरत एक शिक्षिका को निलंबित किया गया है। उन्हें उप शिक्षा अधिकारी पौड़ी कार्यालय से संबंध किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार विकासखंड पौड़ी की राजकीय प्राथमिक विद्यालय परसुंडाखाल कि सहायक अध्यापक रोबिना के विरुद्ध अनुशासनहीनता के आरोप पाए गए हैं। जिसमें 16 अप्रैल को राजकीय प्राथमिक विद्यालय रछुली विकास पौड़ी गढ़वाल का संचालन किया जाना शामिल है
आपको बता दे कि मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा 16 अप्रैल को उक्त विद्यालय के निरीक्षण के दौरान विद्यालय का संचालन नहीं किया गया यही नहीं आरटीई एक्ट 2009 का उल्लंघन किया गया व उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना भी पाई गई है।विद्यालय का संचालन ना किए जाने पर छात्र-छात्राओं के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है सहायक अध्यापिका रोबिना द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के स्कूल संचालित ना करके छुट्टी पर रहना छात्र हित में नहीं पाया गया ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उन्हें उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संबद्ध किया गया है।
पढ़े आदेश :