Uttar Pradesh सरकार ने फूड सेफ्टी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। Egg Rule 2026 के तहत अब 1 अप्रैल 2026 से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर Production Date और Expiry Date लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य उपभोक्ताओं को ताजे और सुरक्षित अंडे उपलब्ध कराना है।
अब बाजार से अंडे खरीदते समय लोगों को यह अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं होगी कि अंडा ताजा है या नहीं। उपभोक्ता सीधे उस पर लिखी Egg Expiry Date देखकर इसकी गुणवत्ता और ताजगी की पहचान कर सकेंगे।
हर अंडे पर लगेगी मुहर
पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि अब सभी अंडा उत्पादकों को हर अंडे पर फूड-ग्रेड स्याही से मुहर लगानी होगी। इस मुहर में उत्पादन की तारीख और उपयोग की अंतिम तिथि दोनों स्पष्ट रूप से दर्ज होंगी।
स्टोरेज के हिसाब से तय होगी एक्सपायरी
सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार:
- सामान्य तापमान (लगभग 30°C) पर रखे अंडों को 2 हफ्ते के भीतर उपयोग करना जरूरी होगा।
- वहीं 2 से 8°C के बीच फ्रिज में रखे अंडे 5 हफ्ते तक सुरक्षित रहेंगे।
रंग से होगी पहचान
इस नए नियम के तहत अंडों पर अलग-अलग रंग की स्याही का इस्तेमाल किया जाएगा:
- सामान्य तापमान वाले अंडों पर गुलाबी (Pink Ink)
- कोल्ड स्टोरेज वाले अंडों पर नीली (Blue Ink)
इससे ग्राहक आसानी से अंडों की स्टोरेज स्थिति भी पहचान सकेंगे।
बिना मुहर वाले अंडे होंगे नष्ट
सरकार ने इस नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। जिन अंडों पर मुहर नहीं होगी, उन्हें खाने योग्य नहीं माना जाएगा और उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा।
उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा फायदा
इस नए Food Safety Rule से उपभोक्ताओं को सीधे फायदा मिलेगा। अब अंडे खरीदते समय ताजगी को लेकर कोई भ्रम नहीं रहेगा और खराब या पुराने अंडे खाने का खतरा भी कम होगा।
UP सरकार का यह कदम Food Safety Standards को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ेगा, बल्कि पॉल्ट्री इंडस्ट्री में भी पारदर्शिता आएगी।
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