देहरादून: उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड विधानसभा से निकाले गए कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें सेवा मुक्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है।
वर्ष 2021 के 72 कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पूर्व के आदेश के समान सेवा जारी रहने के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने आज इस आदेश को देते हुए कुछ और बिंदुओं पर अमल करने को कहा है।