ITR फाइल करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
1. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले Income Tax Department की ई-फाइलिंग वेबसाइट खोलें।
-
यहां होम पेज पर Register का विकल्प मिलेगा।
-
आप बतौर Individual, HUF (Hindu Undivided Family) या Partnership Firm रजिस्टर कर सकते हैं।
-
ज्यादातर टैक्सपेयर Individual कैटेगरी चुनते हैं।
2. बेसिक डिटेल्स भरें
-
रजिस्ट्रेशन के लिए PAN, नाम, जन्मतिथि और Resident Status भरना होगा।
-
ध्यान रखें, आपका PAN ही आपकी यूजर आईडी होगा।
3. कॉन्टैक्ट डिटेल वेरिफाई करें
-
पोर्टल आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा।
-
इन पर आए OTP से अकाउंट वेरिफाई करना होगा।
-
यही डिटेल्स IT Department आपसे संपर्क करने के लिए इस्तेमाल करेगा।
4. पासवर्ड और लॉगिन सेट करें
-
OTP वेरिफिकेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेट करें।
-
पासवर्ड ऐसा रखें जिसे अनुमान लगाना मुश्किल हो।
5. अकाउंट एक्टिवेशन
-
आपके ईमेल पर एक Activation Link आएगा।
-
लिंक पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।
6. ITR फाइलिंग शुरू करें
लॉगिन करने के बाद आपके पास दो विकल्प होंगे:
-
ऑनलाइन मोड – सीधे पोर्टल पर फॉर्म भरें।
-
ऑफलाइन मोड – फॉर्म डाउनलोड कर भरें और बाद में अपलोड करें।
7. कौन सा ITR फॉर्म चुनें?
-
ITR-1 (Sahaj): अगर आपकी आय ₹50 लाख तक है और आय Salary, Pension, Interest या एक हाउस प्रॉपर्टी से है।
-
ITR-3/ITR-4: बिज़नेस या प्रोफेशनल इनकम वालों के लिए।
👉 ध्यान दें: आपके फॉर्म में कई डिटेल्स जैसे TDS, AIS और Form 26AS पहले से भरे रहते हैं। इन्हें ध्यान से चेक करें और जरूरत पड़ने पर एडिट करें।
8. ITR सबमिट और ई-वेरिफाई करें
-
फॉर्म भरने के बाद उसे सबमिट करें।
-
इसके बाद ई-वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है।
ई-वेरिफिकेशन के तरीके:
-
Aadhaar OTP
-
Net Banking
-
Demat Account
-
या फिर साइन किया हुआ ITR-V फॉर्म बैंगलोर भेजें
👉 ध्यान रखें, ई-वेरिफिकेशन फाइलिंग के 30 दिन के अंदर करना जरूरी है।
ITR Filing 2025 की जरूरी बातें
-
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितम्बर 2025 है।
-
लेट फाइल करने पर लेट फीस और पेनल्टी लग सकती है।
-
समय पर फाइल करने से लोन, वीजा और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में आसानी होती है।
FAQs – ITR Filing से जुड़े आम सवाल
Q1. क्या ITR फाइल करना हर किसी के लिए जरूरी है?
👉 हां, अगर आपकी आय टैक्सेबल लिमिट (₹2.5 लाख या उससे ज्यादा) से ऊपर है तो ITR फाइल करना अनिवार्य है।
Q2. ITR फाइल न करने पर क्या होगा?
👉 आपको लेट फीस, पेनल्टी और भविष्य में लोन या वीजा लेने में दिक्कत हो सकती है।
Q3. क्या बिना आय के भी ITR फाइल किया जा सकता है?
👉 हां, जीरो इनकम पर भी ITR फाइल कर सकते हैं। इससे भविष्य में वित्तीय लेन-देन आसान हो जाते हैं।
Q4. ITR-1 और ITR-4 में क्या फर्क है?
👉 ITR-1 सिर्फ Salary, Pension, Interest और एक हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय वालों के लिए है।
👉 ITR-4 उन लोगों के लिए है जिनकी बिज़नेस/प्रोफेशनल इनकम है या जो Presumptive Income Scheme चुनते हैं।
Q5. सबसे आसान ई-वेरिफिकेशन का तरीका कौन सा है?
👉 Aadhaar OTP सबसे आसान और तुरंत वेरिफिकेशन का तरीका है।
निष्कर्ष
अगर आपने अभी तक ITR Filing 2025 नहीं किया है, तो देर न करें और तुरंत Income Tax Department के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर प्रोसेस पूरा करें। समय पर ITR फाइल करने से न सिर्फ पेनल्टी से बचा जा सकता है बल्कि आपका वित्तीय रिकॉर्ड भी मजबूत होता है।
Discussion about this post