देहरादून:उत्तरकाशी के पुरोला में दो समुदाय के बढ़ते विवाद को लेकर एक दिन पहले ही स्थानीय प्रशासन द्वारा पुरोला में धारा 144 लागू कर दी गई है।
बता दे कि धारा 144 पुरोला में 14 जून से 19 जून 2023 तक लागू रहेगी।
उत्तराखंड में अपराध व कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देख अपर पुलिस महानिदेशक डॉ वी मुरुगेशन ने कहा कि विषय की संवेदनशीलता को देखते हैं स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस ने सामंजस्य बना, वहाँ शांति व कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं. पुलिस फोर्स को बेहद सतर्क रहकर आवश्यकतानुसार कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए.इसके बावजूद भी अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्तरकाशी के बॉर्डर क्षेत्र में भी कड़ी निगरानी.
पुरोला महापंचायत आयोजन में बाहरी इलाकों से पहुंचने वाले संगठनों पर भी पुलिस सख्त निगरानी रख उन्हें रोकने की बात कह रही है. ADG मुरुगेशन के अनुसार उत्तरकाशी से लगते बॉर्डर क्षेत्र में कड़ी चौकसी बरतते हुए ऐसे लोगों को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए गए जो अराजकता फैला शांति व कानून व्यवस्था भंग कर सकते हैं.वही दूसरी तरफ एडीजी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ऐसे नागरिकों को आवश्यक सुरक्षा देने के निर्देश दिए गए हैं जो शांति व्यवस्था का हिस्सा हैं. ऐसे में इस विषय पर भी अगर कोई बाधा आती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ जनपद SP को सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश हैं।