यूसीसी विवाह पंजीकरण और निवास प्रमाणपत्र को लेकर गृह विभाग की सफाई
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर कई भ्रामक खबरें फैल रही हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि बाहरी लोग यहां विवाह पंजीकरण कराकर राज्य का निवास प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस पर गृह विभाग ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि यूसीसी में निवास प्रमाणपत्र का कोई प्रावधान नहीं है और इस तरह की अफवाहें निराधार हैं।
गृह विभाग के अनुसार, उत्तराखंड में निवास करने वाले बाहरी लोग यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन इसका राज्य के निवास प्रमाणपत्र से कोई संबंध नहीं है। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-353 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें।