कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हो रही बढ़ोत्तरी के मध्यनजर संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भाँति सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर के बाहर मास्क, गमछा, रूमाल या दुपट्टा / स्कार्फ पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा और उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड-19 (द्वितीय संशोधन) विनियमावली 2021 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप 500/- रूपये से 1000/- रूपये तक जुर्माने के रूप में वसूला जायेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा, जिसका कड़ाई से अनुपालन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट / नगर मजिस्ट्रेट / क्षेत्राधिकारी (पुलिस) / थानाध्यक्ष का होगा।