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प्रशासन ने लागू की धारा 163 बीएनएसएस
कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अव्यवस्था को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शहर में धारा 163 बीएनएसएस लागू कर दी है। इसके तहत शहर के प्रमुख चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इन क्षेत्रों में रहेगी पाबंदी
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घंटाघर
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चकराता रोड
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गांधी पार्क
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सचिवालय रोड
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न्यू कैंट रोड
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सहस्त्रधारा रोड
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नेशविला रोड
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राजपुर रोड
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ईसी रोड
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सहारनपुर रोड
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परेड ग्राउंड
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सर्वे चौक / डीएवी कॉलेज रोड
इन क्षेत्रों और इनके 500 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी-डंडे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री ले जाने पर भी रोक रहेगी।
पुलिस-प्रशासन की सख्त चेतावनी
पुलिस का कहना है कि यह कदम आमजन को असुविधा से बचाने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आने देने के लिए उठाए गए हैं। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सख्ती से दबाया जाएगा।
युवाओं में आक्रोश
भर्ती परीक्षा लीक मामले को लेकर बेरोजगार युवाओं में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। हजारों की संख्या में युवा सड़क पर उतरकर सरकार और आयोग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि, प्रशासन की सख्ती के चलते स्थिति पर नज़र बनाए रखी जा रही है।
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