देहरादून। जनपद देहरादून में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड की अधिसूचना के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के मुताबिक, देहरादून जिले की जिन ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव कराया जाना है, उनके संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। यह आचार संहिता उपचुनाव की मतगणना समाप्त होने तक लागू रहेगी।
प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) की ओर से जारी आदेश की प्रतियां संबंधित अधिकारियों एवं विभागों को भेज दी गई हैं। साथ ही आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की प्रक्रिया के तहत रिक्त पदों पर निर्वाचन कराया जाना है। ऐसे में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अब प्रशासन की गतिविधियां निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों और आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेंगी।












