Wednesday, July 1, 2026
  • About
  • Contact
  • Home
  • Privacy Policy
  • Term & Condition
  • Home
  • देश-दुनिया
  • उत्तराखंड
  • राजनीती
  • नौकरी
  • क्राइम
  • हेल्थ
  • हादसा
  • शिक्षा
  • More
    • एंटरटेनमेंट
    • बाजार समाचार
    • लाइफ स्टाइल
    • रियल स्टेट
    • मौसम
    • मनी और निवेश
    • टेक न्यूज़
    • क्रिकेट
No Result
View All Result
  • Home
  • देश-दुनिया
  • उत्तराखंड
  • राजनीती
  • नौकरी
  • क्राइम
  • हेल्थ
  • हादसा
  • शिक्षा
  • More
    • एंटरटेनमेंट
    • बाजार समाचार
    • लाइफ स्टाइल
    • रियल स्टेट
    • मौसम
    • मनी और निवेश
    • टेक न्यूज़
    • क्रिकेट
No Result
View All Result
No Result
View All Result

Bombay High Court Verdict: हेलमेट नहीं पहनेंगे पगड़ीधारी सिख, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

July 1, 2026
in देश-दुनिया
Bombay High Court Verdict:  हेलमेट नहीं पहनेंगे पगड़ीधारी सिख, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Bombay High Court Verdict: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने दोपहिया वाहन चलाते समय पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों को हेलमेट पहनने से मिली कानूनी छूट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह छूट किसी धार्मिक विशेषाधिकार के आधार पर नहीं, बल्कि संविधान के तहत ‘Reasonable Classification’ (उचित वर्गीकरण) के सिद्धांत पर आधारित है।

न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और न्यायमूर्ति निवेदिता मेहता की खंडपीठ ने 23 वर्षीय छात्र कीर्तेश चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।

You might also like

Petrol-Diesel Price Cut: 1 जुलाई से बड़ी राहत! पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 सस्ता, जानें कहां मिलेगी नई कीमत

LPG Price Cut: जुलाई के पहले दिन बड़ा तोहफा, 183 रुपये सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, जानें नए रेट

Gold-Silver News: 10 दिन में औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, खरीदारी से पहले जान लें ताजा रेट

क्या थी याचिका?

याचिकाकर्ता ने Motor Vehicles Act की धारा 129 के उस प्रावधान को चुनौती दी थी, जिसमें पगड़ी पहनने वाले सिखों को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है। उनका कहना था कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है और एक वर्ग को विशेष सुविधा प्रदान करता है।

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की याचिका?

अदालत ने याचिका को गलत आधार पर दायर बताया और कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 केवल मनमाने और भेदभावपूर्ण कानूनों पर रोक लगाता है। यदि किसी वर्ग के लिए तार्किक और सार्वजनिक हित से जुड़ा अलग प्रावधान बनाया गया है, तो उसे संवैधानिक रूप से वैध माना जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि संविधान ‘Class Legislation’ की अनुमति नहीं देता, लेकिन ‘Reasonable Classification’ की अनुमति देता है।

सिखों की पगड़ी को लेकर कोर्ट की अहम टिप्पणी

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिखों को दी गई यह छूट धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि पगड़ी पहनने की उनकी विशिष्ट परंपरा और उससे जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दी गई है। इसलिए इसे धार्मिक विशेषाधिकार नहीं माना जा सकता।

Motor Vehicles Act की धारा 129 क्या कहती है?

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चलाने या उस पर सवारी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हालांकि, इसी धारा में पगड़ी पहनने वाले सिख व्यक्तियों को इस अनिवार्यता से छूट दी गई है।

केंद्र सरकार ने भी किया था याचिका का विरोध

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत में कहा कि यह प्रावधान संविधान के अनुरूप उचित वर्गीकरण का उदाहरण है। सरकार ने दलील दी कि हेलमेट कानून का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जबकि सिखों को दी गई सीमित छूट किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करती।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की दलीलों से सहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

Bombay High Court Verdict: फैसला क्यों है महत्वपूर्ण?

इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि संविधान के तहत सभी को समान अधिकार देने का अर्थ हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार करना नहीं है। यदि किसी विशेष वर्ग के लिए तार्किक और सार्वजनिक हित से जुड़ा प्रावधान बनाया गया है, तो उसे संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत वैध माना जाएगा।

 

Tags: Bombay High CourtBombay High Court NewsHelmet Exemption IndiaHelmet RuleMotor Vehicles Act Section 129Sikh Helmet ExemptionSikh Turban Rule
Previous Post

मानसून में लापरवाही नहीं चलेगी: डीएम ने अफसरों को चेताया, हादसा हुआ तो तय होगी जिम्मेदारी

Seemaukb

Seemaukb

Hi, I’m Seema Rawat, a passionate journalist and blogger. I’ve been writing for a long time on a variety of topics including sports, technology, finance, government jobs, health, and wealth. Through my articles and blogs, I aim to share reliable information, practical insights, and inspiring stories that help readers stay informed and empowered.

Related Posts

महंगाई का बड़ा झटका या अफवाह? पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया सीधा जवाब
देश-दुनिया

Petrol-Diesel Price Cut: 1 जुलाई से बड़ी राहत! पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 सस्ता, जानें कहां मिलेगी नई कीमत

by Seemaukb
July 1, 2026
LPG Price Cut: जुलाई के पहले दिन बड़ा तोहफा, 183 रुपये सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, जानें नए रेट
देश-दुनिया

LPG Price Cut: जुलाई के पहले दिन बड़ा तोहफा, 183 रुपये सस्ता हुआ गैस सिलेंडर, जानें नए रेट

by Seemaukb
July 1, 2026

Categories

  • Uncategorized
  • उत्तराखंड
  • एंटरटेनमेंट
  • क्राइम
  • क्रिकेट
  • टेक न्यूज़
  • देश-दुनिया
  • नौकरी
  • बाजार समाचार
  • मनी और निवेश
  • मौसम
  • राजनीती
  • रियल स्टेट
  • लाइफ स्टाइल
  • शिक्षा
  • हादसा
  • हेल्थ

Recommended

दुखद:  श्रद्धालुओं की पलटी बस, दो लोगों की मौत, 12 घायल

दुखद: श्रद्धालुओं की पलटी बस, दो लोगों की मौत, 12 घायल

April 24, 2022
छोटी बचत से बड़ा रिटर्न: जानिए Post Office PPF Scheme का फायदा

छोटी बचत से बड़ा रिटर्न: जानिए Post Office PPF Scheme का फायदा

September 3, 2025

Don't miss it

Bombay High Court Verdict:  हेलमेट नहीं पहनेंगे पगड़ीधारी सिख, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
देश-दुनिया

Bombay High Court Verdict: हेलमेट नहीं पहनेंगे पगड़ीधारी सिख, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

July 1, 2026
मानसून में लापरवाही नहीं चलेगी: डीएम ने अफसरों को चेताया, हादसा हुआ तो तय होगी जिम्मेदारी
उत्तराखंड

मानसून में लापरवाही नहीं चलेगी: डीएम ने अफसरों को चेताया, हादसा हुआ तो तय होगी जिम्मेदारी

July 1, 2026
बड़ी खबर : वन विभाग में दो Range Officers के तबादले, देखें किसे कहां मिली नई तैनाती
उत्तराखंड

बड़ी खबर : वन विभाग में दो Range Officers के तबादले, देखें किसे कहां मिली नई तैनाती

July 1, 2026
महंगाई का बड़ा झटका या अफवाह? पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया सीधा जवाब
देश-दुनिया

Petrol-Diesel Price Cut: 1 जुलाई से बड़ी राहत! पेट्रोल ₹5 और डीजल ₹3 सस्ता, जानें कहां मिलेगी नई कीमत

July 1, 2026
होम-स्टे रजिस्ट्रेशन बना ‘रिश्वत का खेल’? देहरादून में ₹2 लाख मांगने का आरोप
क्राइम

होम-स्टे रजिस्ट्रेशन बना ‘रिश्वत का खेल’? देहरादून में ₹2 लाख मांगने का आरोप

July 1, 2026
मौसम का बड़ा यू-टर्न! इन राज्यों में आंधी-बारिश का कहर, IMD ने जारी किया अलर्ट
मौसम

Uttarakhand Weather Alert: अगले 3 घंटे बेहद भारी, 9 जिलों में तेज बारिश और आकाशीय बिजली का अलर्ट

July 1, 2026
Uttarkhand Brodcast Logo

Uttarakhand Broadcast

Uttarakhand Broadcast एक विश्वसनीय न्यूज़ पोर्टल है, जहाँ आपको उत्तराखंड, भारत और दुनिया भर की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, खेल, शिक्षा और स्थानीय अपडेट्स सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ मिलते हैं। हमारा उद्देश्य पाठकों तक तेज़, निष्पक्ष और भरोसेमंद खबरें पहुँचाना है।

Recent Posts

  • Bombay High Court Verdict: हेलमेट नहीं पहनेंगे पगड़ीधारी सिख, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज
  • मानसून में लापरवाही नहीं चलेगी: डीएम ने अफसरों को चेताया, हादसा हुआ तो तय होगी जिम्मेदारी
  • बड़ी खबर : वन विभाग में दो Range Officers के तबादले, देखें किसे कहां मिली नई तैनाती

Browse by categories

  • Uncategorized
  • उत्तराखंड
  • एंटरटेनमेंट
  • क्राइम
  • क्रिकेट
  • टेक न्यूज़
  • देश-दुनिया
  • नौकरी
  • बाजार समाचार
  • मनी और निवेश
  • मौसम
  • राजनीती
  • रियल स्टेट
  • लाइफ स्टाइल
  • शिक्षा
  • हादसा
  • हेल्थ

Calendar

July 2026
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
« Jun    

© 2025 - All Right Reserved For Uttarakhand Broadcast Designed By Ashwani Rajput.

No Result
View All Result
  • Home
  • देश-दुनिया
  • उत्तराखंड
  • राजनीती
  • नौकरी
  • क्राइम
  • हेल्थ
  • हादसा
  • शिक्षा
  • More
    • एंटरटेनमेंट
    • बाजार समाचार
    • लाइफ स्टाइल
    • रियल स्टेट
    • मौसम
    • मनी और निवेश
    • टेक न्यूज़
    • क्रिकेट

© 2025 - All Right Reserved For Uttarakhand Broadcast Designed By Ashwani Rajput.