ऋषिकेश।चेक बाउंस के एक मामले में छह साल बाद अदालत का फैसला आया है। कोर्ट ने आरोपी को तीन महीने की सजा सुनाई है। तीन लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अधिवक्ता शुभम राठी के मुताबिक न्यायिक मजिस्ट्रेट नंदिता काला की अदालत में साल 2017 से मामले की सुनवाई चल रही थी। 2016 में आरोपी एम्स कर्मी कुंदन लाल निवासी सेमवाल गांव, टिहरी ने दो लाख रुपये उधार लिए थे।