उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High court of Uttarakhand) में आज अतिक्रमण हटाने का नोटिस पाने वाले 11 लोगों की इंटरवेंशन एप्लिकेशन को सुनने के बाद न्यायालय ने अतिक्रमण संबंधी याचिका को सुरक्षित रख लिया है ।
उच्च न्यायालय (High court)में आज हल्द्वानी के गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और वनभूलपुरा के 11 अलग अलग लोगों ने इंटरवेंशन एप्लिकेशन दायर कर कहा था कि प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर घर खाली करने को कहा है और प्रशासन उनके मकान को तोड़ देगा।
रेलवे विभाग के उच्च न्यायालय(High court) में अधिवक्ता गोपाल वर्मा (Gopal Verma) ने बताया कि इस पर न्यायमूर्ति शरद शर्मा (Sharad Sharma) और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया । खंडपीठ ने केस से संबंधित सभी पार्टियों जैसे याचिकाकर्ता रवि शंकर जोशी (Ravi Shankar Joshi) रेलवे, केंद्र और राज्य सरकार (government of Uttarakhand) को कहा है कि अगर उन्हें इस मामले में कुछ कहना है तो वो लिखित में न्यायालय को अवगत कराएं ।
उन्होंने बताया की आज रेलवे के अधिकारियों ने डी.एम.(dm) के निर्देशनुसार ‘एक्शन टेकिंग प्लान’ को दिया जिसकी एक कॉपी खंडपीठ के सामने रखी गई । बताया कि शुक्रवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) की खंडपीठ के सामने ये याचिका अर्जेंट के रूप में आई थी, जिसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इन दो न्यायाधीशों की खंडपीठ नियुक्त कर सोमवार को सुनने के लिए लगाने को कहा था ।