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रेरा की सख्ती: 163 प्रमोटर्स को नोटिस जारी, पूरे प्रोजेक्ट का मालिकाना हक आरडब्ल्यूए को सौंपने के निर्देश

December 13, 2025
in उत्तराखंड
रेरा की सख्ती: 163 प्रमोटर्स को नोटिस जारी, पूरे प्रोजेक्ट का मालिकाना हक आरडब्ल्यूए को सौंपने के निर्देश
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उत्तराखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने बड़ा कदम उठाते हुए उन 163 प्रमोटर्स को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने अपने पूर्ण हो चुके आवासीय प्रोजेक्ट्स का मालिकाना हक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) को नहीं सौंपा है। रेरा के सदस्य नरेश मठपाल की पीठ ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया है और संबंधित प्रमोटर्स को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा है। यदि प्रमोटर्स नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा।

रेरा अधिनियम के तहत प्रमोटर्स की जिम्मेदारी
रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जब कोई प्रमोटर आवासीय प्रोजेक्ट पूरा कर लेता है और पूर्णता प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) प्राप्त कर लेता है, तो उसे तीन महीने के अंदर प्रोजेक्ट की आम सुविधाओं और संपत्ति का मालिकाना हक आरडब्ल्यूए के नाम ट्रांसफर करना अनिवार्य होता है। यह प्रक्रिया कन्वेयंस डीड के माध्यम से पूरी की जाती है। हालांकि, कई प्रमोटर्स इस नियम की अनदेखी करते हैं, जिससे खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं।

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प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद लोग फ्लैट्स में रहने लगते हैं और आरडब्ल्यूए का गठन भी हो जाता है, लेकिन मालिकाना हक न सौंपने से प्रमोटर्स या अन्य जालसाज संपत्ति को दोबारा बेच देते हैं। बाद में जब आरडब्ल्यूए को इसकी जानकारी होती है, तो वे रेरा का दरवाजा खटखटाते हैं। ऐसे मामलों में रेरा प्रमोटर्स के खिलाफ कार्रवाई करता है। धोखाधड़ी की इन बढ़ती शिकायतों को देखते हुए रेरा ने अब स्वत: संज्ञान लेकर सख्ती दिखाई है।

प्रदेश में रेरा पंजीकृत प्रोजेक्ट्स की स्थिति
वर्तमान में उत्तराखंड में रेरा में पंजीकृत 643 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें से 163 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन प्रमोटर्स ने अभी तक मालिकाना हक आरडब्ल्यूए को ट्रांसफर नहीं किया है। रेरा ने इन सभी 163 प्रमोटर्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक न होने पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

स्टांप ड्यूटी में छूट के बावजूद अनदेखी
पहले मालिकाना हक सौंपने की प्रक्रिया में प्रमोटर्स को भारी स्टांप ड्यूटी चुकानी पड़ती थी, जिसके कारण कई प्रमोटर्स टालमटोल करते थे। रेरा के प्रयासों से सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाला और अब कन्वेयंस डीड के लिए एकमुश्त मात्र 10,000 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इतनी कम राशि होने के बावजूद प्रमोटर्स नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो खरीदारों के हितों पर सीधा असर डाल रहा है।

रेरा का यह कदम रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता और खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे प्रमोटर्स पर दबाव बढ़ेगा और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। खरीदारों को सलाह दी जाती है कि प्रोजेक्ट खरीदने से पहले रेरा पोर्टल पर प्रमोटर और प्रोजेक्ट की स्थिति जरूर जांच लें।

Tags: 000.issuing notices to 163 promoters for failing to transfer ownership of completed projects to RWAs. Despite reduced stamp duty to ₹10non-compliance leads to rising fraud cases. Know the details and buyer protections.Uttarakhand RERA Issues Notices to 163 Promoters for Not Transferring Project OwnershipUttarakhand RERA takes strict action
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