धमकी देकर तीन साल तक करता रहा शोषण
पुलिस के अनुसार, सहसपुर क्षेत्र की एक युवती ने 24 सितंबर 2026 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि लखनवाला क्षेत्र निवासी आदिल पिछले करीब तीन वर्षों से उसे जान से मारने और समाज में बदनाम करने की धमकी दे रहा था।
आरोप है कि आरोपी इसी डर का फायदा उठाकर युवती के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा और उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।
BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज
पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर कोतवाली सहसपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(M), 351(3) और 352 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 241/2026 दर्ज किया।
मामले की विवेचना महिला उपनिरीक्षक वंदना नेगी को सौंपी गई। जांच के दौरान पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाए और पीड़िता के आरोपों से संबंधित तथ्यों की पड़ताल की।
पूछताछ के लिए बुलाया, फिर किया गिरफ्तार
जांच के दौरान पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपी आदिल, निवासी बैरागीवाला, सहसपुर को पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए कोतवाली बुलाया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे थाना परिसर से गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई
सहसपुर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। इस मामले में भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नियमानुसार ठोस कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।














