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बिग ब्रेकिंग : मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (संशोधन) नियमावली जारी

December 29, 2023
in उत्तराखंड
बिग ब्रेकिंग : मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (संशोधन) नियमावली जारी
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रिपोर्ट : अंकिता पंवार

राज्यपाल, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

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अर्थात – उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम

  • इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974) (संशोधन) नियमावली, 2023 है। प्रारम्भ
  • यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2 उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्-

स्तम्म-1

विद्यमान नियम

5- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के. स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुए, सरकार

स्तम्भ -2 एतद्दद्वारा प्रतिस्थापित नियम

5- (1) यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेदक की सेवा काल में मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो तो उसके कुटुम्ब के ऐसे एक सदस्य को जो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों में

सेवा में किसी पद पर ऐसे पद को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा शिथिल करते हुए, सरकारी सेवा में समूह अथवा समूह ‘ग’ के कनिष्ठ सहायक या समकक्ष पद पर, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्तिः-

पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी (करता हो

सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है ।

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समय सीमा से किसी विशिष्ट मामले

  • पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो।
  • सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो।
  • सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेद करता है।

देखें आदेश:-

Tags: Dehradun news in Hinditoday's latest Uttarakhand news in HindiUttarakhand news Hindi samacharuttarakhand news today
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