देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन, वन, श्रम, सहकारिता और खेल समेत कई विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट बैठक के बाद अपर सचिव एवं मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी।
गो पालन योजना का दायरा बढ़ा, सामान्य वर्ग को भी मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने गो पालन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।
नई व्यवस्था के तहत लाभार्थी अब गाय के साथ-साथ भैंस की खरीद पर भी सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
ईको टूरिज्म और जड़ी-बूटी संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
वन क्षेत्रों में उपलब्ध औषधीय जड़ी-बूटियों के संरक्षण और ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए मजदूरी संहिता नियमावली लागू
कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी दे दी है।
नई व्यवस्था के तहत—
- हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होगा।
- संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा होगी।
- समान कार्य के लिए महिला और पुरुष श्रमिकों को समान वेतन मिलेगा।
कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले
▶ GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर (GST) संशोधित अध्यादेश को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की।
▶ हाईकोर्ट के लिए 30 हेक्टेयर भूमि
नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र में 30 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
▶ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 122 नए पद
उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय, हल्द्वानी के लिए 122 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
▶ जल जीवन मिशन
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुरूप अब जल जीवन मिशन की योजनाओं का हस्तांतरण किया जा सकेगा।
▶ सहकारी समितियों में बड़ा बदलाव
अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति भी सहकारी समिति का सदस्य बन सकेगा।
▶ गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तार
मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ समझौता (MoU) किया जाएगा।
▶ औद्योगिक नियमावली को मंजूरी
नई औद्योगिक नियमावली के तहत—
- नियोजक और कर्मकारों के संबंध बेहतर होंगे।
- शिकायतों के त्वरित समाधान की व्यवस्था होगी।
- शिकायत समिति के गठन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।
- छंटनी किए गए कर्मचारियों को दोबारा अवसर मिलने का प्रावधान रहेगा।
▶ वन विकास निगम सेवा नियमावली में संशोधन
वन विकास निगम में स्केलर पदों पर भर्ती के लिए 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से रोजगार, कृषि, पशुपालन, औद्योगिक विकास, श्रमिक कल्याण, खेल और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी। साथ ही राज्य में विकास कार्यों को और गति देने का प्रयास किया जाएगा।











